द केरल स्टोरी’ पर बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ‘द केरल स्टोरी’ पर बैन लगाने के बाद फिल्म के निर्माता ने याजिका दर्ज कराई थी। अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुआ कहा बिना दलील के फिल्म कर बैन नहीं लगा सकते। कोर्ट ने दोनों राज्यों से जवाब मांगा है। इस मामले में अब 17 मई को फिर से सुनवाई होगी।
कोर्ट ने बंगाल के वकील को कहा,‘समान जनसांख्यिकीय संरचना वाले राज्यों सहित देश के बाकी हिस्सों में फिल्म चल रही है और कुछ भी नहीं हुआ है। इसका फिल्म के कलात्मक मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है। अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं है तो वे फिल्म नहीं देखेंगे।’
कोर्ट आगे अपनी बात रखते हुए कहा फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में बिना किसी समस्या के प्रदर्शित किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है।