समीर वानखेड़े मामले में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दायर!

  • June 14, 2023 / 07:53 PM IST

अपने बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए कथित रूप से रिश्वत देने के लिए अभिनेता शाहरुख खान को आरोपी बनाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।

जनहित याचिका पर सुनवाई 20 जून, 2023 को होगी।
याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आर्यन खान का पक्ष लेने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में मुंबई के पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह सच सामने लाने के लिए नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट के इस्तेमाल की मांग की गई है।

याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचित किए बिना किसी अधिकारी को अपनी आधिकारिक क्षमता में उक्त लोक सेवक से कोई पक्ष लेने के लिए रिश्वत देता है, तो ऐसा व्यक्ति दोषी होगा।

इसमें यह भी मांग की गई है कि शाहरुख खान, समीर वानखेड़े, आर्यन खान और एनसीबी के अधिकारियों का नार्को एनालिसिस टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए।

गौरतलब हो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 जून तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।
सीबीआई ने हाल ही में ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में आर्यन खान को फंसाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगने के लिए वानखेड़े और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद आर्यन को गिरफ्तार किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते बाद उन्हें जमानत दे दी थी।

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