एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है की अब भारत सरकार ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक पास कर दिया है।
फिल्म इंडस्ट्री को पायरेसी से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक पास कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को काफी नुकसान होता है और यह विधेयक फिल्मों को होने वाले नुकसान से बचायेगा।विधेयक में सरकार ने फिल्मों की पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम तीन साल की जेल की सजा और फिल्म की उत्पादन लागत का पांच प्रतिशत जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव रखा है।
ठाकुर ने कहा, ”पायरेसी कैंसर की तरह है और इस कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए हम इस विधेयक के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। पायरेसी के कारण फिल्म जगत को 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। आज फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से आ रही मांग को पूरा करने का काम किया गया है।”
अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, ”आज विश्व की बड़ी से बड़ी फिल्मों का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम हिंदुस्तान में होता है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक्स सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए।”