अभिनेता अनिल कपूर को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है।
बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच एक्टर ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस मामले में अनिल कपूर को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अभिनेता का नाम, उनकी आवाज और उनकी तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने जजमेंट सुनाते हुए कहा कि “ये बात सही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के किसी भी नोन पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। सटायर कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच हम अपनी लिमिट भूल जाते हैं। मिसयूज करने लग जाते हैं। ये सब गैरकानूनी है।”
जस्टिस ने आगे कहा, “किसी भी शख्स का नाम, उसकी पहचान, डायलॉग्स और आवाज का अपने फायदे के लिए और पैसे के लिए इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। एक एक्टर अपनी आवाज अपनी पहचान की वजह से कमाता है और किसी के लिए ये उसकी रोजी-रोटी का अहम हिस्सा भी हो सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी उस सेलिब्रिटी का नाम और उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ है। अदालत किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के ऐसे दुरुपयोग पर आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती। अनिल कपूर की तस्वीरों को, उनके GIF, रिंगटोन, और आवाज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए।”
बता दें, कोर्ट ने सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों को अनिल कपूर के नाम, शॉर्ट नेम AK, अवाज, तस्वीरें के अलावा ‘लखन’, ‘मिस्टर इंडिया’, ‘नायक’ जैसे किरदारों और फ्रेज ‘झक्कास’ का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।