शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में अपना फैसला सुनाया।
जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए आरोपी अभिनेता सूरज पंचोली को इस मामले में बरी कर दिया गया है। जब फैसला सुनाया गया तो वह सीबीआई कोर्ट में ही थे।
मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा,”सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए बरी किया जाता है।”
गजनी, निःशब्द जैसी फ़िल्मों से पापुलर हुई बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की 3 जून, 2013 को आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई थी। वह सिर्फ 25 वर्ष की थी जब उन्होने ये कदम उठाया और इस दुखद मौत ने पूरे देश में सदमे की लहरें फैला दी थी। जिया के मुंबई अपार्टमेंट से एक हस्तलिखित पत्र बरामद होने के बाद, उनके ब्वॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।
जिया ने लेटर में लिखा था, “एक समय था जब मैंने अपना जीवन तुम्हारे साथ देखा था। लेकिन तुमने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैं अंदर से मरी हुई महसूस कर रही हूं। मैंने कभी किसी को अपना इतना कुछ नहीं दिया या इतनी परवाह नहीं की। तुमने धोखे और झूठ के साथ मेरे प्यार का जवाब दिया।” ..
जिया खान के निधन के एक दशक बाद मुंबई की एक अदालत ने आज शुक्रवार, 28 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया।